राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से जारी आदेश में मेडिकल कॉलेजों से सभी मरीजों के कागजों पर प्रोफेसर और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर अनिवार्य किया है ताकि यह साबित हो कि उन्होंने मरीज को इलाज किया है.
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