निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.
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