श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने लद्दाख में चुनाव प्राधिकरण को नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवारों को करगिल में आगामी एलएएचडीसी चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे पार्टी के लिए 'बड़ी जीत' करार दिया.
निर्वाचन विभाग की ओर से पांच अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), करगिल की 26 सीटों के लिए चुनाव 10 सितंबर को होना है और मतगणना चार दिन बाद की जाएगी. न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने बुधवार को अपने पांच पृष्ठ के आदेश में कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि एलएएचडीसी (करगिल) के आगामी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, याचिकाकर्ता-पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) को पहले से आवंटित आरक्षित चिन्ह (हल) को अधिसूचित कराने के लिए प्रतिवादी (लद्दाख चुनाव विभाग) के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है.''
उन्होंने प्रतिवादियों से चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 10 और 10 (ए) के संदर्भ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आवंटित चिन्ह को अधिसूचित करने और इसके उम्मीदवारों को आरक्षित चिह्न (हल) पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए भी कहा. पार्टी को पहले ही यह चिन्ह आवंटित किया जा चुका है.”
एकल न्यायाधीश की पीठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव ए एम सागर के माध्यम से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि पार्टी 26 जुलाई को लद्दाख के निर्वाचन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना से व्यथित है, जिसमें उसे आवंटित चुनाव चिन्ह को बाहर रखा गया है.
उमर ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, “आज जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी जीत. अदालत ने केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख के पर्वतीय परिषद चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को हल चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया.”
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