गुजरात के दाहोद शहर की एक अदालत ने तीन साल पहले अपनी 6 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक प्रकाश जैन के मुताबिक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सी के चौहान की अदालत ने इस मामले में बच्ची के मामा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.
बच्ची दाहोद जिले में अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, जबकि उसके माता-पिता रोजी रोटी कमाने के लिए राजकोट में रहते थे. पॉक्सो अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक 31 जनवरी, 2020 की शाम को व्यक्ति (38) बच्ची को यह कहकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया कि वह उसे कुछ बढ़िया चीज खिलाएगा. बाद में बच्ची का शव जंगल में मिला था.
पुलिस ने बच्ची के मामा को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आईपीसी और पॉक्सो के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का आरोप लगाया.
प्रकाश जैन ने कहा कि अदालत ने 28 गवाहों और 94 दस्तावेजी सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट शामिल हैं.
ये भी पढ़ें:-
CCTV कैमरे में कैद: दिल्ली में एक शख्स की छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई, लोग देखते रहे
दिल्ली में सड़क पर रोकी कार, ड्राइवर को पीटा; डैशबोर्ड कैमरे की मदद से आरोपी गिरफ्तार
from NDTV India - Latest https://ift.tt/blH8Wyc
No comments:
Post a Comment